नवगछिया : एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने राशन और केरोसिन में लाभुकों से अधिक पैसे व कम मात्रा देने की शिकायत पर दुकानदार यानी डीलर और एमओ दोनों दोषी मानें जाएंगे, इस मामले में दोनों के खिलाफ कार्रवाई हाेगी। खराब खाद्यान्न को वापस कर, गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न लाभुकों में वितरित होने चाहिए। इसकी जवाबदेही डीलर और एमओ दोनों की है।

एसडीओ ने रविवार को अनुमंडल कार्यालय में लाभुकों के संबंधता, अपात्र लाभुक, लाभुकों की मृत्यु, विस्थापन, लाभुकों के आधारकार्ड का सत्यापन, व्यापार स्थल, माप-तौल उपकरण, दुकान पर अंत्योदय लाभुकों के नाम की सूची लेखन, विभागीय निर्देशानुसार जन वितरण प्रणाली दुकान का पीओएस मशीन का अधिष्ठापन आदि बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस दौरान सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व कार्यपालक सहायक शामिल हुए।

बैठक में बिहपुर एवं खरीक प्रखंड के पीडीएस के विक्रेता भी मौजूद थे। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि किसी विक्रेता को यदि राज्य खाद्य निगम खराब और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराता है, तो वह वापस होगा, इसकी सूचना अनुमंडल कार्यालय को दी जाए। एमओ व एडीएसओ क्षेत्र में भ्रमण कर इसे सुनिश्चत करें।

हर हाल में फूड कैलेंडर के अनुसार लाभुकों को मिले खाद्यान्न व केराेसिन

कार्ड धारी को उनके कार्ड के अनुसार उचित निर्धारित मूल्य पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न मिलने चाहिए। शिकायत पाई गई है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फूड कैलेंडर के अनुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न व किराेसिन सभी लाभुकों को दिलवाना एमओ सुनिश्चित कराएं।

यदि अधिक मूल्य लेने या कम मात्रा देने की शिकायत मिली तो एमओ की सीणी जवाबदेही होगी, इसका जवाब वहीं होंगे। जिन अपात्र लाभुकों का राशनकार्ड रद्द हो चुका है, उसे किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न व किरासन नहीं मिले, इसे भी सुनिश्चित करेंगे। अपात्र लाभुकों की सूची 15 दिनों के अंदर अनुमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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By न्यूज़ डेस्क

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