पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान दिया जाए। न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने रंजीत कुमार व अन्य कई रिट याचिका को निष्पादित करते हुए बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह निर्देश दिया है कि वे इन याचिकाकर्ताओं को ट्रेंड पे स्केल का लाभ इनकी ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से दें ना कि परीक्षा का रिजल्ट निकलने की तिथि से।

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रिट याचिकाकर्ताओं दो वर्षीय प्रशिक्षण 2017 में पूरा कर लिया था लेकिन परीक्षा 2018 में हुई थी और रिजल्ट 2019 में निकला। याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील दी गयी कि सरकार की गलती के कारण परीक्षा व रिजल्ट में हुई देरी का खामियाजा शिक्षक क्यों भुगतें। उन्हें ट्रेंड पे स्केल का लाभ प्रशिक्षण खत्म होने की तारीख से मिले। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने पूर्व में भी ऐसा फैसला ट्रेंड शिक्षकों के पक्ष में किया है जहां उन्हें प्रशिक्षित शिक्षक के पे स्केल का लाभ उनके ट्रेनिंग खत्म होने की तारीख से देने का आदेश हुआ था ।

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर व सरकार को नोटिस

पटना: पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। लोकहित याचिका के माध्यम से आरोप लगाया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रावधान के विरुद्ध राज्य सरकार ने आनंद किशोर को बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की दो सदस्यीय खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता शिव प्रकाश राय की तरफ से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि पहले लाल्केश्वर प्रसाद सिन्हा बोर्ड के अध्यक्ष थे। वे आरोपित हो गए तो 25 सितंबर 2017 को आनंद किशोर को पहली बार परीक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

By न्यूज़ डेस्क

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