भागलपुर। सड़क दुर्घटना में मौत होने व घायल होने पर अब मुआवजे देने का प्रावधान लागू हो गया है। मृतकों के आश्रितों को तत्काल पांच लाख व गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की अंतरिम सहायता राशि दी जाएगी।
📲 Download Naugachia News App
Total Downloads: 360

यह भुगतान तत्काल बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से किया जाएगा। वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंश होने पर राशि की वसूली बीमा कम्पनी से की जाएगी और इंश्योरेंस नही होने पर वाहन मालिकों को राशि का भुगतान करना होगा। भागलपुर के डीटीओ फिरोज अख्तर ने बताया कि यहां भी यह नियम 15 सितंबर से लागू हो गयी है।
📲 Naugachia News WhatsApp Group Join करें
Join Now →
