नवगछिया : ग्रामीण आवास सहायक ग्राम पंचायत सैदपुर रिंकी कुमारी रंगराचौक प्रखंड कार्यालय में अपना योगदान दे सकेंगी। साथ ही उनके विरुद्ध अनुबंध रद्द करने के आदेश को भी निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद उप विकास आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है।

गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर ग्राम पंचायत के प्रेमलाल दास ने करीब दो साल पहले ग्रामीण विकास सहायक रिंकी कुमारी के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए लाभुकों से पैसे लेने का आरोप लगाया था। तत्कालीन उप विकास आयुक्त के स्थलीय जांच में लाभार्थी निशा कुमारी, रोहित कुमार दास एवं खुशबू देवी ने ग्रामीण आवास सहायक रिंकी कुमार द्वारा अवैध रूप से पैसे लेने की बात कही थी। इसके बाद उप विकास आयुक्त के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपालपुर की ओर से ग्रामीण आवास सहायक रिंकी कुमारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। साथ ही उनका अनुबंध निरस्त कर दिया गया।

इसके खिलाफ रिंकी कुमारी ने जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया। डीएम ने नवंबर 2023 में उप विकास आयुक्त को मामले में उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान रिंकी देवी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। वहीं, अनुसंधानकर्ता की ओर से अंतिम प्रपत्र अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम नवगछिया के समक्ष रखा गया। सुनवाई के बाद कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई चलाने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद वाद खत्म कर दिया गया।

इन सब आधार पर उप विकास आयुक्त ने रिंकी कुमारी से अप्रैल 2022 से अनुबंध रद्द करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने और रिंकी कुमार को प्रखंड कार्यालय रंगराचौक में अपना योगदान देने का आदेश जारी किया।

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By न्यूज़ डेस्क

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