नवगछिया । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने नदी थाना में धारा 307 में दोषी पाते हुए सुजीत कुमार सिंह को आजीवन कारावास एवं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा एवं ₹दो हजार रुपये जुर्माना, अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। मुकदमे में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभू नाथ सिंह बहस किया।
क्या है घटना
29 जुलाई को सुजीत कुमार सिंह अपने घर के सामने दरवाजे पर सोया था। रात्रि में सुजीत कुमार सिंह उर्फ सुखखो एवं विक्रम कुमार सिंह दोनों पिता कारू प्रसाद सिंह ग्राम सिंहकुंड ने सुजीत कुमार सिंह के ऊपर गोली चलाया जो सुजीत के सिर में लगा।
डॉक्टर ने सुजीत कुमार सिंह का मस्तिष्क खोलकर गोली बाहर निकला। घटना नदी थाना पुलिस ने एक अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा विक्रम कुमार सिंह आज तक फरार है।

