नवगछिया : बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा निवासी शातिर चंदन कुमर को नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय संतोष कुमार की अदालत ने जमानत पर छोड़ दिया है. चंदन कुमर को जमानत पर छोड़ते हुए न्यायालय ने नवगछिया एसपी पंकज कुमार सिन्हा को स्पष्टीकरण भी किया है. न्यायालय ने एसपी को स्पष्टीकरण का जवाब स्वदेह न्यायालय में उपस्थित होकर देने की बात कही है. मालूम हो कि बुधवार को नवगछिया पुलिस ने शातिर चंदन यादव को गिरफ्तार किया था चंदन यादव की गिरफ्तारी के बाद नवगछिया एसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए चंदन की गिरफ्तारी की जानकारी प्रेस प्रतिनिधियों को दिया था.

शातिर चंदन कुमर को न्यायालय से मिली जमानत

– चंदन की गिरफ्तारी व पुलिस हिरासत में लेकर पिटाई करने के मामले में न्यायालय ने एसपी से पूछा स्पष्टीकरण

– न्यायालय ने स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण का मांगा जवाब

चंदन की गिरफ्तारी नवगछिया थाना कांड संख्या 51/18 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई थी. यह प्राथमिकी नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी दयाली साह ने दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने तेतरी के राहुल राय एवं उनके माता-पिता पर रंगदारी मांग करने एवं जान मारने की नीयत से राहुल राय द्वारा गोली फायरिंग किए जाने का आरोप लगाया था. वहीं राहुल राय ने न्यायालय में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया था. न्यायालय ने राहुल को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. जबकि राहुल राय के माता पिता को सूचक द्वारा न्यायालय में समझौता पत्र दाखिल किये जाने के बाद समझौता पत्र के आधार पर छोड़ दिया गया था.

– न्यायालय ने कहा : कही सुनी बातों पर चंदन की हुई थी गिरफ्तारी

न्यायालय ने चंदन को जमानत देते हुए कहा कि मामले में चंदन की गिरफ्तारी लोगों की कही सुनी बातों पर की गई थी. चंदन का नाम ग्रामीणों के कहने पर नाम जोड़ दिया गया था. जबकि सूचक एवं उसके पुत्र द्वारा चंदन पर अपराध करने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था. सूचक एवं उसके पुत्र द्वारा समझौता पत्र भी न्यायालय में दाखिल किया गया था. न्यायालय ने कहा कि अगर संदेह के आधार पर चंदन कुमर को गिरफ्तार किया गया था तो उसकी पहचान सूचक से करानी थी. लेकिन सूचक से पहचान कराएं बगैर एसपी द्वारा उसका चेहरा सार्वजनिक कर दिया गया.

पीसी आवश्यक था तो उसका चेहरा ढक कर पीसी करना था. झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए संदेही आरोपी को बड़ा बताया गया. गिरफ्तार चंदन ने नवगछिया थाना के सामने मंजर अहमद खान की उपस्थिति में न्यायालय को बताया कि उसकी गिरफ्तारी के बाद नवगछिया एसपी एवं उनके अंगरक्षक द्वारा लाठी से बेरहमी से पिटाई की गई. न्यायालय ने नवगछिया एसपी से स्पष्टीकरण पूछा है कि किस कानून के तहत आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी पिटाई की गई.

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By Rishav Mishra Krishna

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