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खरीक थाना के निलंबित थानेदार दूबे देव गुरु के खिलाफ डीआईजी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि निलंबन के बाद थानेदार ने ना तो केस का प्रभार दिया और बिना छुट्टी के पुलिस लाइन से फरार हैं। कई लोगों ने डीआईजी से इसकी शिकायत की थी। डीआईजी ने नवगछिया एसपी को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। .


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मुंगेर रेंज से बदलकर आए सब इंस्पेक्टर दूबे देव गुरु का जनवरी महीने में नवगछिया पुलिस जिले में पोस्टिंग की गई थी। एसएसपी ने खरीक थानेदार के रूप में पोस्टिंग की थी। थाना के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 22 दिनों से थाना का स्टेशन डायरी पेंडिंग है। जबकि डायरी हमेशा अपडेट रखना है। एसपी ने लापरवाही के आरोप में थानेदार को निलंबित कर दिया था।

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खरीक थाना के तुलसीपुर गांव के क्रांति देवी ने तीन नवंबर, 2018 को मारपीट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट थाना कांड संख्या 272/2018 दर्ज करायी थी। आरोप है कि थानेदार ने निलंबन के बाद केस का प्रभार थाने के किसी पदाधिकारी को नहीं दिया। पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत डीआईजी से की थी।

डीआईजी ने माना कि आरोपियों को लाभ पहुंचाने के लिए केस का प्रभार नहीं दिया गया है। यह गंभीर मामला है। जमुई जिला से ट्रांसफर के बाद भी केस का प्रभार नहीं देने का आरोप थानेदार पर लगाया था। बिना छुट्टी के फरार थानेदार ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया है। कार्यालय से फोन लगाया गया लेकिन फोन नहीं उठाया। यह घोर लापरवाही का मामला है।

By न्यूज़ डेस्क

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