नवगछिया : नवगछिया नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आम सूचना के साथ निर्देश जारी जारी किया गया जिसमे उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना वाईरस जनित विश्वव्यापी महामारी व्याप्त है। जिससे हमारा शहर भी प्रभावित हो सकता है। सामाजिक अलगाव ही इस बीमारी को फैलने से रोकने का सही उपाय है, जिसके लिए आम-नागरिकों के आवागमन एवं भीड़-भाड़ को नियंत्रित किया जाना ही एक मात्र विकल्प है। जिसमे सरकार द्वारा आम नागरिकों एवं संबंधित व्यक्तियों के अनुपालन के लिए निम्न निर्देश जारी किए गए है जो दिनांक-31.03.2020 तक प्रभावी रहेगा।

1. राशन दुकान, मेडिकल स्टोर, सब्जी एवं फल दुकान के अलावा खुले पाए गए सभी दुकान का लाईसेंस रद्द किया जाएगा, तथा उपरोक्त मालिक को सरकारी आदेश ना मानने के जुर्म में कार्रवाई की जाएगी।

किस समय कौन सी दुकानें खुली मिलेगी :

  • अखबार वितरण का समय :- सुबह 08 बजे तक
  • दूध वितरण का समय :- सुबह 06 बजे से 08 बजे तक एवं शाम 05 बजे से 08 बजे तक
  • सब्जी की दुकानों का समय :- सुबह 07 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 05 बजे से 07 बजे तक
  • किराना की दुकानों का समय :- सुबह 07 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 05 बजे से 07 बजे तक

3. कोई भी वाहन दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया जो अनावश्यक रूप से घुमते या यात्री को ले जाते पाए जाने पर वाहन मालिक और ड्राईवर पर कार्रवाई की जाएगी।

4. कोई भी होटल, रोस्टोरेट, मिठाई स्टोर, आदि खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

5. एक जगह 5 व्यक्ति या उससे ज्यादा घर के बाहर अनावश्यक रूप से पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

6. सड़क पर इधर-उधर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

7. किसी भी कोचिंग संस्थान या शिक्षण संस्थान के खुले पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

8. बच्चों को बाहर किसी भी प्रकार के खेल किक्रेट, फुटबॉल, हॉकी इत्यादि खेलने पर कार्रवाई की जायेगी।

9. किसी भी प्रकार के श्मसान यात्रा (हिन्द, मुस्लिम कोई भी) में भीड़ को लेकर जाने पर कार्रवाई
की जाएगी।

10. घर के अंदर रहे, खुद बचें, दूसरों को बचाए।

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By न्यूज़ डेस्क

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