राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का सार्वजनिक जगहों पर उपयोग किए जाने पर रोक लगा दी गई है। पान-मसाला, खैनी, जर्दा व गुटका खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर छह महीने की जेल की सजा हो सकती है।
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इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय या परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटका, पान मसाला और जर्दा आदि के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण यत्र-तत्र थूकने के बढ़ सकता है। राज्य सरकार इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन को फॉलो कर रही है।

