गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉकडाउन को 4 मई के बाद दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. यह जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से दी गयी है. आपको बता दें कि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कोरोना वायरस (Coronavirus) पर गठित विशेष अधिकार प्राप्त मंत्री समूह यानी जीओएम की छठी बैठक कल यानी शनिवार को सुबह होनी है. इस बैठक में भी अहम निर्णय लिये जा सकते हैं.


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गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे. यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी.यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सलून और नाई की दुकाने नहीं खुलेंगी. पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा. स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टिट्यूट भी नहीं चलेंगे. ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा.

अलग-अलग राज्‍यों में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर

इधर लॉकडाउन के कारण अलग-अलग राज्‍यों में फंसे लोगों के लिए आज बहुत अच्छी खबर आयी. केंद्र सरकार ने उनके लिए स्‍पेशल ट्रेन्‍स चलाने की परमिशन दे दी है. प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा मौजूद थे.

श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला

रेलवे की ओर से कहा गया कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस एक मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है. विशेष ट्रेनें दो स्थानों के बीच दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर और फंसे लोगों को भेजने तथा लाने के सबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार चलेंगी. यात्रियों के रवाना होने से पहले राज्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे, उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी.

महाराष्ट्र में लॉकडाउन प्रतिबंध क्षेत्रवार तरीके से हटाए जाएंगे : उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाये गये लॉकडाउन के प्रतिबंधों को क्षेत्रवार तरीके से हटाया जाएगा और पूरी सावधानी बरतते हुए नियमों में ढील दी जाएगी. ‘लाइव वेबकास्ट’ में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियमों में जल्दबाजी में कोई ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हम पूरी सावधानी से चलेंगे. कोविड-19 के रेड जोन मुम्बई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद से लॉकडाउन हटाना किसी के हित में नहीं है, जहां वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

By न्यूज़ डेस्क

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