यात्री वाहनों (ऑटो और बस) में अश्लील गीत बजाने वाले वाहनों का परमिट रद्द होगा। परिवहन विभाग ने इस बाबत सभी जिलों को निर्देश दिया है। पटना सहित सभी जिलों को कहा गया है कि वे अभियान चलाकर इस दिशा में कार्रवाई करें।

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परिवहन विभाग की ओर से विभाग के सभी संयुक्त आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक व प्रवर्तन अवर निरीक्षक को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि साल 2018 में ही राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में सार्वजनिक वाहनों मसलन टेंपो, बस आदि में अश्लील गाना, वीडियो नहीं बजाने का निर्णय परमिट की आवश्यक शर्तों में जोड़ा गया है। इसके निर्णय के आलोक में तय किया गया है कि इस आदेश का हर हाल में पालन हो। किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गीत या वीडियो नहीं चले, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि इसपर कठोरता से कार्रवाई हो।

विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि पर्व-त्योहार के दौरान इस तरह की शिकायतें मिलती है कि सार्वजनिक यात्री वाहनों में अश्लील गीतों को अधिक बजाया जा रहा है, जिससे यात्री सफर के दौरान असहज महसूस करते हैं। विभाग ने कहा है कि विभागीय आदेश के मद्देनजर टेम्पो, बस, ट्रक व अन्य व्यवसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाए। पुलिस-प्रशासन से सहयोग लेकर ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाए। इन वाहनों का परमिट रद्द हो। इसके अलावा अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाए।

स्कूल-कॉलेज के पास होगी नियमित जांच
अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेज के समीप से गुजरने वाली गाड़ियों पर अधिक नजर रहेगी। जहां भी लड़कियों के स्कूल, कॉलेज हैं, उन इलाकों में चलने वाले बस-ऑटो में सख्ती से रैंडम जांच की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों की टीम ऐसे स्थानों पर मुस्तैद रहेगी।

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By न्यूज़ डेस्क

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