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नवगछिया: नवगछिया व्यवहार न्यायालय में बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने अपहरण कर यौन शोषण करने के मामले में आरोपी पूर्णिया जिला के माधवनगर निवासी मोहम्मद अवसर को दोषी करार दिया है. मो अवसर के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366ए, 367 के तहत दोष सिद्ध किया गया है. सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के बाद अगलि तारीख में मुक़र्रर की जायेगी. मालूम हो कि पीड़िता दिल्ली की लोदीपुर निवासी सीमा के बयान पर रंगरा थाना ओपी में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें पाया गया कि पूर्णिया जिला के माधवनगर निवासी मोहम्मद अवसार दिल्ली में चालक का काम करता था. इसके अलावा मोहम्मद अवसार दिल्ली के ही लोदीपुर में रहता था.इस दौरान लोदीपुर निवासी सीमा को शादी के नियत से अपहरण कर अपने घर पूर्णिया जिला के माधवनगर में ले आया, जिसके बाद 8 महीने तक उसे बंद कमरे में ही अपने घर पर रखा. इस दौरान मोहम्मद अवसार के चाचा मोहम्मद रिजवान ने सीमा को दिल्ली पहुँचाने की बात कह कर उसे अपने साथ रंगरा ले आया. जहां मोहम्मद रिजवान ने पीड़िता को 3 माह तक रख बलात्कार किया. तीन माह बाद इस बात की सूचना किसी तरह रंगरा ओपी में की. जिसके बाद पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए मोहम्मद अवसार व मोहम्मद रिजवान पर मामला दर्ज किया. जिसके बाद रंगरा पुलिस द्वारा मोहम्मद अवसार को को उसके घर माधव नगर से गिरफ्तार किया गया. वहीं चाचा मोहम्मद रिजवान फरार चल रहा है. इसी मामले में बुधवार 3 तारीख को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत में धारा 366 ए और 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया है.उसकी बिंदु पर 6 जनवरी को सजा की सुनवाई की जाएगी.

By Rishav Mishra Krishna

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