नवगछिया में किसान चानो मंडल हत्याकांड में रतन मंडल दोषी करार, 28 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई
नवगछिया। इस्माइलपुर के किसान चानो मंडल हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय दिव्य प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को विनोबा गांव निवासी रतन मंडल को दोषी करार दिया। अदालत में अब 28 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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अपर लोक अभियोजक रविंद्र पासवान ने बताया कि 29 नवंबर 2019 को अपराधियों ने किसान चानो मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक की पत्नी मंजू देवी ने इस्माइलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
प्राथमिकी के अनुसार, मंजू देवी अपने पति चानो मंडल और चचेरी बहू ललिता देवी के साथ दियारा क्षेत्र में टमाटर तोड़ने गई थीं। इसी दौरान रतन मंडल, कैलू मंडल और एक अन्य व्यक्ति बाइक से वहां पहुंचे। आरोप है कि इसी दौरान चानो मंडल को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई।

इस मामले में अदालत ने रतन मंडल को दोषी करार दिया है। अब सभी की नजरें 28 अक्टूबर को होने वाली सजा के बिंदु पर सुनवाई पर टिकी हैं।
