नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस के सिंह की अदालत में रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में हुए एक शादी की नियत से अपहरण के मामले में अपहर्ता भवानीपुर निवासी बत्तीस कुमार उर्फ संतोष कुमार के विरुद्ध दोस्त सिद्ध किया गया है. सजा के बिंदुओं पर सम्यक सुनवाई के बाद अगली तारीख में सजा मुकर्रर की जाएगी. जानकारी के अनुसार 15 दिसम्बर 2010 को भवानीपुर गांव से शादी की नियत से एक लड़की का अपहरण नवगछिया पुलिस लाइन के पास एक कर लिया गया था. अपहर्ताओं के चंगुल से छूटने के बाद उक्त लड़की ने पुलिस के समक्ष बयान दिया था कि 15 दिसंबर 2010 को वह स्कूल से घर जा रही थी कि उसी समय 32 कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे एक रुमाल सुंघाया और उसे बेहोश कर दिया. इसके बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अररिया जिले के जोगबनी के एक होटल में पाया उसके साथ 32 कुमार भी था. लड़की ने अपने बयान में कहा है कि होश आने पर उसे पता चला कि उसके कपड़े बदल दिए गए थे. उसे 7 दिन तक होटल में रखा गया. आठवें दिन वह मौका पाकर किसी तरह वहां से भागकर नवगछिया चली आई थी. न्यायालय में 32 कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 में दोष सिद्ध हुआ है. मामले में अभियोजन संचालन लोक अभियोजन पदाधिकारी परमानंद शाह कर रहे थे.
Wooden justice gavel and block with brassBy Rishav Mishra Krishna
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