राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने चार वर्षों बाद प्रदेश के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का फैसला कर लिया है। शुक्रवार को प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया। 25 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी।


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विभिन्न चरणों से गुजरते हुए नियोजन की मुख्य प्रक्रिया अगस्त के अंतिम सप्ताह से शुरू होगी और साल के अंत तक शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित कर दिए जाएंगे। करीब एक लाख रिक्त पदों पर नियोजन होगा। हालांकि इसके लिए विधिवत पदों की गणना की जाएगी।

गौरतलब हो कि हाल में शिक्षा विभाग ने 2012 के मई में बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (बीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की वैधता दो साल के लिए बढ़ाते हुए इसे मई 2021 तक विस्तारित कर दिया था। अब नियोजन शिड्यूल जारी होने से प्रदेश के सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का मौक है।

शुक्रवार को उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 अगस्त से 25 सितम्बर तक अभ्यर्थी नियोजन इकाइयों में आवेदन करेंगे। मेधा सूची 26 सितम्बर से बननी शुरू हो जाएगी। 21 अक्टूबर को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। फिर इसपर आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निराकरण 11 नवम्बर तक होगा।

अंतिम रूप से तीन दिन बाद मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। 30 नवम्बर से 7 दिसम्बर के बीच प्रमाण पत्रों का मिलान तथा चयन सूची का निर्माण होगा। नियोजन इकाइयां 9 से 12 दिसम्बर के बीच नियोजन पत्र वितरित करेंगी।

महिलाओं को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण

नियमावली के मुताबिक 50 फीसदी सीटों पर महिलाओं का नियोजन होगा। महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर यह पद रिक्त रहेंगे। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पहली बार 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

शैक्षणिक योग्यता

प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। टीईटी-1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मुताबिक शिक्षा स्नातक नियुक्ति के योग्य माने जाएंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में छह माह का ब्रिज कोर्स आवश्यक होगा। मध्य विद्यालयों विषय विशेष में स्नातक, टीईटी-2 उत्तीर्ण होने के साथ ही बीएड की डिग्री अनिवार्य है।

पूर्व नियोजित शिक्षक भी कर सकेंगे आवेदन

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व के नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, वे भी दूसरी नियोजन इकाई में अपने नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें नियोजन पदाधिकारी की अनुमति से आवेदन देना होगा। बिना उचित स्रोत से प्राप्त आवेदन को रद्द किया जाएगा। ऐसे आवेदकों का किसी नियोजन इकाई में किया गया नियोजन प्रथम नियोजन माना जाएगा और कोई लाभ नहीं मिलेगा।

जानिए जरूरी बातें…
– करीब एक लाख रिक्त पदों पर नियोजित होंगे शिक्षक
– शेड्यूल जारी, 26 अगस्त से 25 सितम्बर तक लिये जाएंगे आवेदन
– नियोजन इकाइयां 9 से 12 दिसम्बर के बीच बांटेंगी नियोजन पत्र
– 50 फीसदी पदों पर होगी महिलाओं की नियुक्ति

By न्यूज़ डेस्क

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