पॉक्सो के विशेष जज एमपी सिंह की अदालत ने बुधवार को एक मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई जबकि दूसरे मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है जिसमें सजा के बिंदु पर गुरुवार को बहस होगी।
अदालत नवगछिया के झंडापुर थाना क्षेत्र में पांच जुलाई 2020 को हुई घटना में दोषी पाये गये पंकज को चार साल की सजा सुनाई। उसपर आरोप था कि पीड़िता जब अपने घर जा रही थी तभी वह जबरन उसे झाड़ के पीछे लेकर चला गया। जब नाबालिग ने उसका विरोध किया तो उसने सफेद पाउडर छिड़ककर उसे बेहोश कर दिया।
पीड़िता ने बताया था कि जब भी उसे होश आता तो वह फिर से पाउडर छिड़क देता था। बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ यह उसे पता नहीं चला। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस कर रहे पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम ने बताया कि उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि लड़की को भले ही यह पता नहीं चला कि बेहोशी की हालत में उसके साथ क्या हुआ पर उसपर पाउडर छिड़ककर बेहोश करने से आरोपी की मंशा का पता लग जाता है। दोषी को सजा के साथ ही उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है।


