नवगछिया : व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने धीरज कुमार सिंह को पत्नी और पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। धीरज कुमार पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी देवता देवी और पुत्र अमरजीत कुमार को दहेज के लिए चाकू से मारकर हत्या की।
पिछले सप्ताह अदालत ने उसे हत्या का दोषी पाया था। अदालत ने धीरज को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड दिया, जो न देने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा का कारण बनेगा।
इसके साथ ही, उसे धारा 304 बी के तहत सात साल की सजा और 5,000 रुपये का अर्थदंड भी मिला। दहेज निषेध अधिनियम की धारा चार के तहत उसे एक साल की सजा और 1,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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