नवगछिया । व्यवहार न्यायालय नवगछिया के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल के न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 160/21 में पिटाई से हुई मौत मामले के पांच आरोपियों गोपालपुर थाना के मालपुर निवासी रंजन साह, राम कृपाल साह, मनोहर साह, जितेंद्र साह, अरविंद साह को दोषी पाते हुये सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने पांच हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। मुकदमे में सरकार की ओर से बहस में अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र सिंह ने बहस में भाग लिया।

घटना छह अगस्त 2020 की बताई जा रही है, जब बच्चों के विवाद को लेकर पांचों अपराधियों ने महेंद्र साह के पुत्र विकास कुमार साह की लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी से वारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

घटना के दौरान सूचक महेंद्र साह और ग्रामीण रामनारायण साह को भी पांचों आरोपियों ने पीटकर घायल कर दिया था। हत्या की प्राथमिकी मृतक के पिता महेंद्र साह के बयान पर गोपालपुर थाना में दर्ज की गयी थी। इस वाद में कुल 12 अभियोजन साक्ष्यों का साक्ष्य हुआ है।

📲 Naugachia News WhatsApp Group Join करें
Join Now →

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *