नवगछिया : सप्तम एडीजे और पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के कोर्ट ने गवाही नहीं देने को लेकर शुक्रवार को एक डॉक्टर और एक दारोगा का वेतन रोकने का आदेश दिया है। केस एक किशोरी के साथ रेप से जुड़ा है। मामला बिहपुर थाना क्षेत्र का है।
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कोर्ट ने बिहपुर थाने में तैनात रहे दारोगा कामेश्वर कुमार सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने डीएम को वेतन रोकने के आदेश के अनुपालन के लिए आदेश की कापी भेज दी है।
कोर्ट ने यह कार्रवाई बार-बार समन देने के बाद भी गवाही नहीं देने को लेकर की है। बताया गया कि किशोरी के साथ रेप बिहपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 और कहलगांव थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुआ था।

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