नवगछिया : निर्वाचन क्षेत्र में 9 नवंबर को शाम 6:00 बजे के उपरांत अगले 48 घंटे तक चुनाव प्रचार से संबंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में किसी प्रकार की सार्वजनिक बैठक, जुलूस, सभा, नारेबाजी या प्रचार कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।


नवगछिया न्यूज़ WhatsApp Group

सभी अभ्यर्थी, अभिकर्त्ता एवं राजनीतिक कार्यकर्त्ता इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।

1. चुनाव प्रचार का समापन

चुनाव प्रचार अवधि समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में

  • कोई भी अभियान, जुलूस, रैली या सभा आयोजित नहीं होगी।

  • बाहर से आए राजनीतिक कार्यकर्ता, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे अभियान समाप्ति के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देंगे।

2. ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर)

मतदान समाप्ति से पूर्व के अंतिम 48 घंटे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

3. ओपिनियन पोल / एग्जिट पोल

मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व और मतदान समाप्ति तक
किसी भी प्रकार के ओपिनियन पोल / सर्वे का

  • प्रकाशन

  • प्रचार

  • प्रसारण – किसी भी माध्यम (प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक / सोशल मीडिया) से निषिद्ध है।

4. मतदान दिवस पर वाहन संचालन

मतदान दिवस पर वाहन उपयोग के लिए निम्न व्यवस्था अनुमन्य है:

  • प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 1 वाहन

  • अभिकर्त्ता के लिए 1 वाहन

  • प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 1 वाहन

ध्यान दें:

  • वाहन में चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं।

  • मतदाताओं को नि:शुल्क वाहन उपलब्ध कराना एक भ्रष्ट आचरण है और दंडनीय है।

  • मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में निजी वाहन खड़ा करना निषिद्ध है।

5. मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर

  • किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार

  • पोस्टर / झंडा / नारा / सभा नहीं किया जा सकता है।

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Kulisbet giriş
Kulisbet güncel giriş
kralbet
Dinamobet
Dinamobet
Madridbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Matbet
Matbet