नवगछिया : अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने चौकीदार राजेश कुमार हत्याकांड के आरोपी मृतक के ससुर मोदी टोला खरीक निवासी अशोक सिंह, साला गुलशन सिंह, पत्नी खुशबू देवी, ममिया ससुर गुड्डू सिंह, राजीव रंजन और मंटा मिश्र, कठेला को हत्या का दोषी करार दिया है। न्यायालय द्वारा 23 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनायी जाएगी।
राजेश वजीरगंज, गया का रहनेवाला था और ससुराल में खरीक में रहता था। राजेश के पिता खरीक थाना के हल्का तीन में दफादार थे। उनके वोलेंट्री रिटायरमेंट पर 2001 में राजेश की चौकीदार में नौकरी हुई थी। नौकरी के बाद उसकी खुशबू देवी से जबरिया शादी हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल में रहने लगा था। मुकदमे में सरकार की ओर से एपीपी किशोर झा ने बहस में भाग लिया। घटना नौ सितंबर 2016 की रात्रि की है।

राजेश अपने घर गया से आठ लाख 28 हजार रुपये जमीन और घर खरीदने के लिए लाया था। पैसा ससुराल में रखा था। उसी पैसे के लिये सबने मिलकर चौकीदार की हत्या कर दी थी। घटना के बाद चौकीदार के भाई अरविंद्र सिंह के आवेदन पर खरीक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे में 12 गवाहों ने गवाही दी और घटना का समर्थन किया था।.


