डीएम ने बनाई नई व्यवस्था, निर्देश तत्काल प्रभाव से हुअा लागू
संक्रमण रोकने को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने जिले की बाजारों में तीन शिफ्ट में दुकान खोलने का निर्देश दिया है। इससे बाजार में भीड़ नहीं लगेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। माइक्राे कंटेनमेंट जोन की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें तय समय तक ही खुलेंगी। किराना, कृषि उपकरणों और डेयरी दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। दवा दुकान रात 9 बजे बंद होंगी। अस्पताल के पास की दवा दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। एसडीएम, सभी थानेदार, बीडीओ, निगम इसका पालन कराएंगे।
जानिए, कब तक कौन सी दुकानें रहेंगी खुली
पहला शिफ्ट : सुबह 6 बजे दुकानें खुलेंगी, 11 बजे तक बंद हो जाएंगी
डीएम ने बताया कि जिले की सभी फल, सब्जी, मांस, मछली व अंडे की दुकान में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसी शिफ्ट में निर्माण सामग्री यानी सीमेंट, छड़, बालू, स्टोन, हार्डवेयर, मोटर पंप, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, शटरिंग, सेनेटरी, लोहे की दुकान, पंपिंग सेट और प्लास्टिक की दुकानें सुबह खुलेंगी।

दूसरा शिफ्ट : सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक
दूसरा शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस समय इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टूडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, चश्मा, ऑटोमोबाइल शोरूम, कॉपी-किताब, साइकिल, फर्नीचर से जुड़े अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
तीसरा शिफ्ट : दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक
लास्ट शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का रहेगा। इसमें कपड़े, रेडीमेड कपड़े, ज्वेलरी, मनिहारी, गद्दा, छाता, बर्तन, जूते-चप्पल और खेलकूद संबंधी दुकानें खुली रहेंगी।


