राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों (प्रोजेक्ट विद्यालय सहित) में राज्य, प्रमंडल, जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु के उपरांत आश्रितों के नियोजन/ नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग के शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल 2017 के आदेश के अनुपालन में यह जारी किया गया है।


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अधिसूचना के मुताबिक 1 जुलाई 2006 के प्रभाव से उक्त कोटि के शिक्षकों का पद मरणशील होने के परिप्रेक्ष्य में प्रमंडलीय संवर्ग अथवा जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस तिथि के पूर्व मृत हेडमास्टर, शिक्षक, कर्मी के जिन आश्रितों का सक्षम प्राधिकार यथा जिला अनुकंपा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग 3 अथवा 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई हो, उन आश्रितों की वर्ग 3 अथवा 4 के नियमित वेतनमान में नियुक्ति 12 जनवरी 2018 के प्रभाव से की जाये।

जिला स्तरीय अनुकंपा समिति द्वारा 1 जुलाई 2006 के पूर्व वर्ग-3 अथवा 4 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा के आधार पर जिन आश्रितों की 1 जुलाई 2006 के बाद जिला अथवा प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक के पद पर नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की गई हो, उनकी वर्ग 3 एवं 4 के विरुद्ध नियुक्ति की जाये।

इस तिथि के पूर्व सेवाकाल में मृत हेडमास्टर, शिक्षक, कर्मी के आश्रितों को नियुक्ति की गई अनुशंसा के आलोक में इंटरमीडिएट, प्रशिक्षण की अर्हता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियोजन नियमावली के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों द्वारा पंचायत-नगर शिक्षक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति की जाये। शैक्षणिक अर्ह्रता के अनुरूप संबंधित आश्रित क्रमश: विद्यालय सहायक अथवा विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन की अनुमान्यता होगी

By न्यूज़ डेस्क

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