नवगछिया। नारायणपुर के पूर्व अंचलाधिकारी (सीओ) अजय कुमार सरकार के खिलाफ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग ने संकल्प जारी कर औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जारी आदेश के अनुसार, एडीएम को संचालन पदाधिकारी तथा डीसीएलआर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विभाग ने आरोपित अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अपने बचाव में पक्ष रखने के लिए संचालन पदाधिकारी की अनुमति के अनुसार स्वयं उपस्थित होंगे।
पूर्व सीओ पर आरोप है कि म्यूटेशन कराने आई एक महिला को उन्होंने अपने डेरा पर बुलाया था, जहां उसके साथ गलत करने का प्रयास किया गया। महिला की शिकायत के आधार पर महिला थाना, नवगछिया में 21 मई 2023 को कांड संख्या 20/23 दर्ज किया गया था। मामले में कई गंभीर आरोपों के तहत पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था।

गिरफ्तारी के बाद विभाग ने 6 जून 2023 को उन्हें निलंबित कर दिया था। बाद में 14 अक्टूबर 2023 को जमानत पर रिहा होने के उपरांत उन्होंने जिला राजस्व शाखा में योगदान दिया। इसके बाद विभाग ने पहले निलंबन समाप्त किया और उसी दिन पुनः उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर निर्धारित किया गया था।
अब विभागीय कार्रवाई शुरू होने के साथ मामले की औपचारिक जांच आगे बढ़ेगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

