2017 मैट्रिक परीक्षा की सेकेंड टॉपर रही भाव्या कुमारी की याचिका पर बुधवार को पटना हाईकोर्ट में जस्टिस सीएस सिंह द्वारा सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिका पर फैसला देते हुए दो सप्ताह में परिणाम को संशोधित कर प्रकाशित करने का निर्देश दिया.

इसके अलावा भाव्या कुमारी की याचिका पर जस्टिस सीएस सिंह ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पांच लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया. बताया जाता है कि ये राशि सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के प्रिंसिपल को दी जाएगी. इस राशि का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा.

बता दें कि याचिका में भाव्या ने कहा था कि हिंदी में कम अंक दिए गए हैं जिसके कारण वह उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पाई. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के बाद बोर्ड पर आर्थिक दंड के साथ भाव्या के परीक्षा परिणाम को संशोधित करने का भी निर्देश दिया. संशोधन के बाद भाव्या 2017 की संयुक्त टॉपर होगी

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By न्यूज़ डेस्क

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