खरीक : खरीक थाना क्षेत्र के खरीक बाजार यादव टोला के कारेलाल यादव के छह वर्षीय पुत्र दिव्यांशु राज की शनिवार को एक निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में रविवार को खरीक थाना में आरोपित कंपाउंडर गोपाल जी के विरुद्ध मृतक बालक के पिता कारेलाल यादव के बयान पर सुई देकर गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में भा द वि की धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है. मृतक बालक के पुत्र कारेलाल यादव ने बताया कि उसके पुत्र दिव्यांशु राज को खुजली हो रहा था.
खाज खुजली का इलाज कराने खरीक बाजार एक निजी क्लीनिक के कंपाउंडर गोपाल जी के पास गया. खाज खुजली से निजात दिलाने के लिए कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया. उसके बाद कुछ देर बाद उसके पुत्र की मौत हो गयी. घटना की सूचना मिलने पर खरीक पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर रविवार को अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया.

कारेलाल यादव ने अपने पुत्र को निजी विद्यालय में नर्सरी क्लास में बड़ी उम्मीद से नामांकन कराया था. इस संदर्भ में पूछे जाने पर खरीक थानाध्यक्ष सुदीन राम ने बताया कि मृतक बालक के पिता के बयान पर खरीक थाना में गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गयी है जिसमें कंपाउंडर को आरोपित किया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. आरोपित कंपाउंडर गोपाल ने कहा कि मुझसे किसी तरह की गलती नहीं हुई है.

मुझे स्थानीय राजनीति और स्वहित से प्रेरित होकर कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए मुझे झूठे केस में फंस रहा है. मैने डेढ़ दशक की कड़ी मेहनत से कमाई कर मैंने खरीक में अपना घर बनाया. कुछ लोगों को खलने लगी है और मुझे हत्या के जुर्म में जानबूझकर गलत तरीके से फसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है मैं बिल्कुल निर्दोष हूं. मुझ पर जो भी आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत मनगढ़ंत और बेबुनियाद है.


