सड़क में गड्ढा हो तो आप फोन करें, पथ निर्माण विभाग अधिकतम 14 दिनों में उसे दुरुस्त करवाएगा। सड़क मरम्मत के लिए बनी नीति आउटपुट परफार्मेंस बेस्ड रोड मेंटेनेंस कांट्रैक्ट -ओपीआरएमसी फेज दो में यह प्रावधान किया गया है। शिकायत करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने फोन नंबर, व्हाट्सअप और ई-मेल की सुविधा दी है।राज्य में सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए पथ निर्माण ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।
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एजेंसी, विभागीय इंजीनियर और थर्ड पार्टी जांच के साथ ही लोगों की भागीदारी भी सड़क को बेहतर बनाए रखने में हो, इसके लिए शिकायत प्रणाली विकसित की गई है। विभाग ने मुख्यालय में एक कॉल सेंटर बनाया है। कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर पर सड़क खराब होने की शिकायत कर सकता है। इसके अलावा विभाग ने व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है। अगर कोई चाहे तो वह ई-मेल या पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी सड़कों के खराब होने की शिकायत कर सकता है।

एजेंसी पर नकेल कसने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर महीने में दो शिकायत मिली और तय समय में उसे दुरुस्त नहीं किया गया तो संबंधित ठेकेदार का पैसा दो बार काटा जाएगा। गंभीर त्रुटियों की शिकायतों का निबटारा नहीं होने पर एजेंसियों की 40 फीसदी तक राशि काटी जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण विभाग ने ओपीआरएमसी-फेज दो के तहत 13 हजार 63.26 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव करने का निर्णय लिया है। चरणवार सड़कों को इस नीति में शामिल किया जा रहा है। सरकार सड़कों की मरम्मत में 6654.27 करोड़ खर्च करेगी। सात साल तक सड़क खराब होने पर चयनित एजेंसी को ही उसे ठीक करना है।
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