भागलपुर : जिला मुख्यालय को छोडकर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में शामिल किया गया है। रेड जोन में उन्हीं सामग्रियों की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, जिसका आदेश केंद्र सरकार ने दिया है। सभी कंटेंटमेंट जोन में पूर्व में लगाए गए सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। सभी कंटेंटमेंट जोन एवं सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन को छोड़कर जिले के सभी क्षेत्र एक समान होगा। इधर, जिला प्रशासन ने रेडीमेड कपड़े की दुकान खोलने का आदेश दिया है।

यह दुकानें सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेगी होलसेलर दुकान पूर्वाहन 7 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं रिटेलर की दुकानें 12.30 बजे अपराहन से 6.30 बजे अपराह्न् तक खुलेगी। कपड़े की अन्य दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेगी। इलेक्टिकल गुड्स, पंखा, कूलर एयर कंडीशनर विक्रय एवं मरम्मत की दुकान प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाहन से 6.30 अपराह्न् तक खुलेगी ।

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप यूपीएस एवं बैटरी विक्रय एवं मरम्मत की दुकान सोमवार बुधवार एवं शुक्रवार को 10 पूर्वाह्न् से 6.30 बजे तक खुलेगी। ऑटो मोबाइल चारपहिया, दुपहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित की बिक्री के शोरूम एवं मरम्मत के प्रतिष्ठानों सहित ऑटोमोबाइल एवं ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एवं मोटरसाइकिल ,स्कूटर मरम्मत सहित की दुकान मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को 10 पूर्वाह्न् से 6.30 अपराह्न् तक खुलेगी। निर्माण सामग्री की दुकानें प्रत्येक दिन 10 बजे से 6.30 बजे तक खुलेगी।

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान 10 से 6.30 अपराह्न् तक खुलेगी। प्रदूषण जांच केंद्र दुकान 10 बजे से 6.30 बजे खुलेगी। किताब की दुकानें मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को 10 से 6.30 बजे खुलेगी। ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों में खरीदारी के लिए जाएं और उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्र स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी।

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By न्यूज़ डेस्क

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