भागलपुर : डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जो निर्देश जारी हुआ है, उसका पालन शत प्रतिशत कराया जा रहा है. बिहार सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त प्रतिबंध 16 अगस्त तक लगाये गये थे, उसको लेकर इसे बढ़ाने से संबंधित कोई भी आदेश प्राप्त होने पर उसका अनुपालन किया जायेगा. केंद्र से जारी निर्देश 31 अगस्त तक के लिए है.

31 अगस्त तक के लिए केंद्र की ओर से जारी निर्देश

रात्रि कर्फ्यू : रात्रि के 10 बजे से सुबह पांच बजे तक व्यक्तियों के आवागमन कुछ स्थितियों को छोड़कर पूर्णत: लागू रहेगा.

कंटेनमेंट जोन : भागलपुर जिले में सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित रहेगा. कोंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य गतिविधियों की ही अनुमति होगी.

निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलाने की कार्यवाही रहेगी स्थगित

भागलपुर. पंचायत उप निर्वाचन में अभ्यर्थिता वापसी के उपरांत निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाने एवं शेष सविरोध पदों का निर्वाचन स्थगित रखने के संबंध में डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को निर्देश प्राप्त हुआ है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि 18 मार्च को होने वाले मतदान को कोरोना महामारी के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया था.

18 अगस्त तक है वैधता

प्रावधान के अनुसार 18 अगस्त को उप निर्वाचन के निर्गत अधिसूचना की वैधता समाप्त हो जायेगी. कोरोना वायरस का प्रभाव वर्तमान में बढ़ रहा है. शेष रिक्त पदों यानी, जिन पर सविरोध निर्वाचन के लिए मतदान कराया जाना था और कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने तक के लिए अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है. सामान्य स्थिति बहान होने पर विधि सम्मत प्रक्रिया से निर्वाचन संबंधी कार्यवाही की जायेगी. 18 मार्च को मतदान कराये जाने के निमित्त जिन मतदान सामग्रियों की आपूर्ति की गयी थी, उसे जिले में सुरक्षित रूप से भंडारित करा दी जाये.

📲 Naugachia News WhatsApp Group Join करें
Join Now →

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *