पटना के बाजारों में दुकान खोलने में समय सीमा की पाबंदी खत्म हो गई है। दुकानदार अपनी सुविधानुसार दुकान खोल सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन की दुकानों पर पाबंदी पूर्ववत जारी रहेगी। वहीं, कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थी 21 सितंबर से सिर्फ मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं। अनलॉक चार में जिला प्रशासन ने यह छूट दी है।


नवगछिया न्यूज़ WhatsApp Group

गृह विभाग के निर्देश के बाद डीएम कुमार रवि ने अनलॉक 4 के तहत कई प्रकार की छूट दी है। जिसमें बाजारों में खुलने वाली दुकानों के लिए निर्धारित समय सीमा हटा ली गयी है। अब कोई भी दुकान कभी भी खुल सकती हैं और बंद की जा सकती हैं। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सिर्फ अन्य इलाकों के लिए रियायत दी है। हालांकि अब भी शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

स्कूल-कोचिंग में 50 फीसदी उपस्थिति

डीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। परंतु ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसको बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।

मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट 21 सितंबर से दी गई है। हालांकि, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी।

कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों पर पाबंदी

सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी। परंतु विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।

सिनेमाघर और स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे

सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे। परंतु ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी। पूर्व से लागू सभी निर्देश को जिलाधिकारी द्वारा विलोपित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Kulisbet
Kulisbet giriş
Kulisbet güncel giriş
kralbet
Dinamobet
Dinamobet
Madridbet
Dinamobet
Dinamobet
Kulisbet
Matbet
Matbet