पटना और भागलपुर में फिलहाल न तो स्कूल-कॉलेज और कोचिंग खुलेंगे और न ही मल्टीप्लेक्स व सिनेमा हॉल। अनलॉक 5 के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार समेत देशभर में गुरुवार से मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्कूल व कोचिंग खुलने वाले थे। लेकिन, इसके लिए राज्य सरकार को एसओपी बनाकर निर्देश जारी करना था। बुधवार देर रात तक राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। भागलपुर के डीईअाे संजय कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर से जिले के सरकारी व निजी स्कूलों काे खाेलने पर राज्य सरकार की ओर से अभी तक काेई निर्देश नहीं अाया है। जिला शिक्षा विभाग काे भी सरकार की गाइडलाइन के अाने का इंतजार है। सरकार का निर्देश अाने के बाद ही स्कूल खाेले जाएंगे।
सारी शर्तें भी मंजूर
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल को खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद संचालकों द्वारा मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सिनेमा हॉल के सभी हिस्सों को सेनेटाइज करते हुए दर्शकों की स्क्रीनिंग और सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि खुलने के बाद हॉल में दर्शकों की अच्छी खासी संख्या आने लगेगी।
दिल्ली-महाराष्ट्र को छोड़ अिधकांश राज्यों में आज से खुल जाएंगे
नई दिल्ली| देश में अनलॉक 5 के तहत गुरुवार से अधिकांश राज्यों में 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, मल्टीप्लेक्टस, जिम, स्वीमिंग पूल और स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र ने कहा है कि वह अभी स्कूल नहीं खोलेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश चार दिन बाद यानी 19 तारीख से स्कूल खोलेगा। महाराष्ट्र ने यह भी कहा कि गुरुवार से लोकल ट्रेन, मेट्रो रेल, अंतरराज्यीय बस, सड़क परिवहन, रेस्तरां, बार, खुल जाएंगे।

प्रशासन से नहीं मिला आदेश
पटना में सीने पॉलिस मल्टीप्लेक्स वाले पी एंड एम मॉल के एजीएम रतन सिंह ने कहा कि चार दिन पूर्व जिला प्रशासन को पत्र लिख सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था, पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला। फिलहाल हाॅल नहीं खोला जाएगा। प्रबंधन की तरफ से संक्रमण रोकने और दर्शकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग पर जोर दिया जा रहा है।
सिनेमा हॉल मालिक बोले- हम तैयार थे
पटना | पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 17 अक्टूबर से शुरू हो रही दुर्गा पूजा के पंडाल और मूर्ति के बारे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आलोक में उचित निर्णय लेंl मालूम हो कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूजा पंडाल और मूर्ति निर्माण को लेकर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके खिलाफ अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव ने लोकहित याचिका दायर की थी। बुधवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता वकील ने अदालत को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे की आड़ में पूजा पंडाल के निर्माण और मूर्ति स्थापना पर रोक लगा दी है, जबकि यह पूजा पाठ का अवसर है। रोक लगना गलत है।
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