A young Girl showing her Voter ID Card, at a polling booth, during the 2nd phase of Assam Assembly Election, at Maidamgaon, Bakarapara, Basistha, in Kamrup district on April 11, 2016.

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर 1 जनवरी 2021 को जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो गई है लेकिन मतदाता सूची में नाम छूटा हुआ है वैसे व्यक्ति प्रपत्र घ में आवेदन देकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। मतदाता सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम रहने पर प्रपत्र ख में तथा मतदाता से संबंधित विशिष्टियों में संशोधन के लिए प्रपत्र ग में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन किसी तरीके से किया जा सकता है।

ऑफलाइन आवेदन सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी को जबकि ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रपत्र में दिया जा सकता है। 1 फरवरी के बाद वोटर लिस्ट के प्रारूप पर कोई दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा। आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय तथा आयोग के वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

2 मार्च को किया जाएगा मतदान केंद्रों के लिस्ट का अंतिम प्रकाशन

पटना | पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में मतदान केंद्रों का प्रारूप प्रकाशित कर दिया है और अब इसपर मतदाताओं की दावा-आपत्तियां ली जा रही हैं। दावे तथा आपत्तियों की प्राप्ति 11 फरवरी तक होगी। आपत्तियों का निपटारा 29 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा। मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन व दावा आपत्ति के निराकरण के बाद आयोग को अनुमोदन के लिए 15 फरवरी तक सूची भेजी जाएगी।

मतदान केंद्रों की सूची पर आयोग का अनुमोदन 17 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा। 2 मार्च को संपूर्ण मतदान केंद्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों को स्थापित करने को लेकर चल रही पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है।

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By न्यूज़ डेस्क

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