नवगछिया : आसन्न पंचायत चुनाव के मद्देनजर नवगछिया अनुमंडल में 27 सितंबर सोमवार से अनुमंडल दंडाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने अनुमंडल कार्यालय और अनुमंडल के विभिन्न प्रखंड कार्यालय जहां नामांकन की प्रक्रिया होनी है वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है. मालूम हो कि अनुमंडल क्षेत्र के जिला पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन अनुमंडल कार्यालय में होना है तो उसके बाद विभिन्न पदों के लिये नामांकन की प्रक्रिया संबंधित प्रखंडों में होनी है.
ऐसी स्थिति में कार्यालय के प्रकोष्ठ परिसर के आसपास आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शांति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इस संदर्भ में जारी आदेश पत्र में नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है कि नवगछिया अनुमंडल कार्यालय और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के कार्यालय परिसर के 200 मीटर के दायरे में 27 सितंबर से निषेधाज्ञा लागू किया गया है.


इस अवधि के दौरान कार्यालय परिसर के दायरे में कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल धरना जुलूस या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के नहीं कर सकेंगे. निर्धारित दायरे में कोई भी व्यक्ति आलेख, पोस्टर, पंपलेट, हेंडविल का प्रयोग नहीं कर सकेगा और व्हाट्सएप से मैसेजेस और एसएमएस भेजना भी प्रतिबंधित होगा. जबकि किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन करने की भी मनाही होगी.

