हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरे बिहार में भूमि विक्रेताओं का नाम जमाबंदी में रहना जरूरी किया गया है। कोर्ट से पारित आदेश के आलोक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 के नियम 19 में उपनियम 16, 17 एवं 18 जोड़ते हुए यह प्रावधान किया है कि भूमि विक्रेता या दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि या संपत्ति का निबंधन किया जाएगा।
ऐसे में पूर्व में सृजित जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा एवं लगान रसीद को अद्यतन करने, पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली बनाने के लिए सभी अंचल के सभी हलका मुख्यालय में मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा।
साथ ही सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि फरिकैन के स्वघोषित वंशावली के साथ बंटवारानामा आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में ऑनलाइन दाखिल-खारिज किया जायेगा। बंटवारानामा के आधार पर प्राप्त दाखिल-खारिज आवेदन को फीफो के प्रावधान से अलग किया गया है।


