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नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय बहादुर यादव की अदालत ने  पूर्णिया जिला के माधवनगर निवासी मोहम्मद अवसर को शादी की नीयत से अपहरण करने और आठ माह तक यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा दी है. मालूम हो कि मोहम्मद अवसर के विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366 और 376 के तहत दोष सिद्ध किया गया था. सजा के बिंदुओं पर सम्यक जिरह के बाद न्यायाधीश ने धारा 366 में  सात वर्ष सश्रम कारावास और धारा 376 में 10 वर्ष कारावास की सजा वह ₹50000 अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड की राशि ना देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना होगा.  सभी सजा साथ साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. मालूम हो कि 13 मई 2008 को दिल्ली के लाेदीपुर निवासी पीड़िता सीमा का शादी की नीयत से अपहरण कर लिया गया था और आठ माह तक उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया था. पीड़िता के बयान पर रंगरा थाना ओपी में मामला दर्ज किया गया था. जिसमें पाया गया कि पूर्णिया जिला के माधवनगर निवासी मोहम्मद अवसार दिल्ली में चालक का काम करता था. इसके अलावा मोहम्मद अवसार दिल्ली के ही लोदीपुर में रहता था. इस दौरान लोदीपुर निवासी सीमा को शादी के नियत से अपहरण कर अपने घर पूर्णिया जिला के माधवनगर में ले आया, जिसके बाद 8 महीने तक उसे बंद कमरे में ही अपने घर पर रखा. इस दौरान मोहम्मद अवसार के चाचा मोहम्मद रिजवान ने सीमा को दिल्ली पहुँचाने की बात कह कर उसे अपने साथ रंगरा ले आया जहां मोहम्मद रिजवान ने पीड़िता को 3 माह तक रख बलात्कार किया तीन माह बाद इस बात की सूचना किसी तरह रंगरा ओपी में की. जिसके बाद पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए मोहम्मद अवसार व मोहम्मद रिजवान  पर मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद रंगरा पुलिस द्वारा मोहम्मद अवसार को उसके घर माधव नगर से गिरफ्तार किया गया. वहीं चाचा मोहम्मद रिजवान फरार चल रहा है. मामले में अपर लोक अभियोजक किशोर झा ने बहस में सरकारी पक्ष से भाग लिया.

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By Rishav Mishra Krishna

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