मारपीट व जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को एडीजे (पांच) दीपांकर पांडे के कोर्ट से जमानत मिल गई है। गुरुवार को जमानत के बिंदु पर सुनवाई हुई थी लेकिन कोर्ट ने आर्डर सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को दो जमानतदारों ने कोर्ट में बंधपत्र दाखिल किया। शाम पांच बजे तक जिप अध्यक्ष के जमानत का रिलीज आर्डर कोर्ट से केन्द्रीय कारा नहीं पहुंचा था।
इस मामले में एक आरोपी को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसी आधार पर कोर्ट से जमानत की मांग की थी। शाहकुंड पुलिस ने जिप अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद 11 अगस्त को कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद से जिप अध्यक्ष न्यायिक हिरासत में बंद हैं। जेल अधीक्षक ने कहा कि जिप अध्यक्ष का रिलीज आर्डर शाम तक जेल नहीं पहुंचा है।


मालूम हो कि 26 सितंबर, 2016 को शाहकुंड बाजार स्थित दुर्गा मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान दो पक्षों में मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। व्यवसायी प्रमोद चौधरी द्वारा दर्ज एफआईआर में जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एसडीजेएम कोर्ट ने जिप अध्यक्ष समेत 20 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके पहले जिला जज के कोर्ट ने जिला परिषद अध्यक्ष समेत अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी दी थी।


