राज्य सरकार के कर्मी और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी अगर शराब पीते हैं तो यह आचार संहिता का भी उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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पहले राज्यकर्मियों के आचार संहिता में ड्यूटी के दौरान और पब्लिक प्लेस पर शराब पीने (बिहार) की मनाही थी। अब यह नियम बिहार से बाहर तैनाती के दौरान भी राज्यकर्मियों पर लागू होगी।

इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक और आचार नियमावली 1976 और बिहार जुडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूप 2017 में संशोधन किया गया है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन की मंजूरी दे दी गई है।

नियमावली में साफ लिखा है कि राज्य सरकार के कर्मी पेय या ऐसी औषधि का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही ऐसे सरकारी सेवक जहां पर तैनात होंगे वहां लागू कानून का सख्ती से पालन करेंगे।

कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार की आचार संहिता नियमावली में शराब और प्रतिबंधित मादक औषधि नहीं पीने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवक उक्त पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।

उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट का प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य सरकार का प्रस्ताव मिलने केे पाद राज्य सरकार ने बिहार ज्यूडिशियल कंडक्ट रूल्स 2017 मंजूरी दे दी है।

वर्ष में एक बार जज बहाली
बिहार में हर साल कम से कम एक बार जजों की बहाली होगी। सूबे की उच्च न्याय सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। पुरानी नियमावली में पद रिक्त होने पर बहाली का नियम था।

अन्य फैसले
– अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का नाम सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर होगा।
– तटबंधों को बचाने के लिए कोसी को मूल धारा में ही रखने की बनेगी योजना।
– सोन पंप नहर योजना की डीपीआर हैदराबाद की मल्टी मैनटेक इंटरनेशनल प्रा.लि. बनाएगी।
– प्रखंडवार चयनित 533 किमी सड़कों पर लगेंगे 616500 पौधे, 4.39 करोड़ जारी।
– स्टार्ट अप नीति में वेंचर फंड के लिए 50 करोड़।
– मधुबनी जिला पुलिस केंद्र के निर्माण के लिए 17 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 84.72 करोड़।
– औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कल्याण बिगहा और जमुई में नए व्यावसायिक कोर्स।
– मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और पानी निकालने के लिए 188 करोड़ रुपए।

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By न्यूज़ डेस्क

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