नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एक अदालत ने शादी शुदा महिला द्वारा एक पति के रहते दूसरी शादी करने पर दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है. मालूम हो कि पहले पति के रहते दूसरे पति से शादी करने के मामले में नवगछिया के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही गुरहट्टा चौक निवासी नरेश यादव की पुत्री मांगो देवी को दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 494 भादवी के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार अर्थ दंड की सजा दी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा की बात न्यायालय ने अपने फैसले में कही है. जानकारी मिली है कि 19 जनवरी वर्ष 2002 को मांगो देवी के पति गोपालपुर रंगरा थाना के भवानीपुर निवासी दयानंद यादव उर्फ मनोहर यादव ने पत्नी मांगों देवी पर बीना अनुमति प्राप्त किए दूसरी शादी कर लेने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मुंगा देवी ने पति दयानंद यादव के रहते हुए उत्तर प्रदेश के सरेश यादव से शादी कर ली थी.
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