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नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय संतोष कुमार की अदालत ने नवगछिया थाना के पूर्व थाना अध्यक्ष एवं वर्तमान में बिहपुर सर्किल के इंस्पेक्टर पुनि संजय कुमार सुधांशु पर एससी एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इस संबंध में उन्होंने नवगछिया एसपी को पत्र भेजकर कार्यवाही करते हुए न्यायालय को सूचि koत करने का निर्देश दिया.

क्या है मामला

1 अगस्त 17 को नवगछिया थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी विषय टोला स्थित मुन्ना पासवान के घर रामविलाश पासवान सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया. घटना के संबंध में सहरसा में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारी सरोज कृति द्वारा थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु को घटना की सूचना दी गई. सूचना पर नवगछिया थाना के सअनि मंजर अहमद खान पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच की. घटना के आलोक में छह अगस्त को नवगछिया थाना में पहले सनहा दर्ज किया गया. नो अगस्त को इस संबंध में न्यायिक पदाधिकारी सरोज कृति द्वारा प्राथमिकी के लिए आवेदन दिए जाने पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.

पुनः मारपीट मामले के अभियुक्त रामविलास पासवान से थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु मेल में आकर सूचक सहित उसके पूरे परिवार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया. जिसमें न्यायिक पदाधिकारी सरोज कृति को भी अभियुक्त भी बनाया गया. जिस समय न्यायिक पदाधिकारी को अभियुक्त बनाया गया था उस समय न्यायिक पदाधिकारी गर्भावस्था में थी. न्यायिक पदाधिकारी द्वारा इस संबंध डीआईजी, आईजी एवं आईजी कमजोर वर्ग को लिखा गया.

न्यायिक पदाधिकारी के अधिवक्ता कैलाश यादव ने न्यायालय को बताया कि नवगछिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधंशु को इस बात की जानकारी थी. कि न्यायिक पदाधिकारी सरोज कृति गर्भावस्था में है इसके महिला दलित पदाधिकारी एवं उसके पूरे परिवार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्राथमिकी दर्ज किया और गर्भावस्था में एक दलित न्यायिक पदाधिकारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. मामले को न्यायालय द्वारा अध्ययन किये जाने के बाद थानाध्यक्ष की भूमिका संदिग्ध पाते हुए न्यायालय ने थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधंशु पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

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By Rishav Mishra Krishna

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