सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानाें पर बुधवार काे राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी। माेटर व्हीकल संशाेधन बिल राज्यसभा में 13 के मुकाबले 108 वाेटाें से पारित हुअा।
ट्रैफिक नियम ताेड़ने पर सख्त सजा से जुड़ा यह बिल लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन टाइपिंग की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए दाेबारा लोकसभा में भेजा जाएगा।लाेकसभा की मंजूरी के बाद इसी सप्ताह यह बिल राष्ट्रपति काे भेजा जाएगा।


अधिकारियाें के अनुसार राष्ट्रपति के दस्तखत हाेने के बाद अगस्त के मध्य तक बढ़ी हुई पेनल्टी लागू हो जाएगी। यह पेनल्टी हर साल 10% बढ़ेगी। बिल में प्रावधान है कि काेई नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तो उसके पेरेंट्स काे तीन साल तक जेल हाेगी। वाहन रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

जुर्माने की रकम भी कई गुना बढ़ाई गई है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। थर्ड पार्टी बीमा भी जरूरी है। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25 हजार था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने करीब तीन घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस कानून से राज्यों के अधिकारों में काेई कटौती नहीं होगी। सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति लागू कर सकेंगी।

