नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने की दोषी और कटिहार मोड़ रेड लाइट एरिया की महिला को कोर्ट ने दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी है। साथ ही 74 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष न्यायाधीश केके सिन्हा ने गुरुवार को यह सजा देह व्यापार में संलिप्त शबनम खातून को दी। अदालत ने आरोपित महिला को अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम, पॉक्सो एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देकर सजा सुनायी है। सजा सुनाने के बाद दोषी महिला को सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया गया।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक निर्मला रानी एवं अधिवक्ता किरण कुमारी ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली की रहने वाली और मामले की सूचक महिला अदालत में आकर अपने पूर्व के बयान से मुकर गयी, जबकि वह पीड़िता की सगी मौसी लगती है और उसी के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग पीड़िता को रेड लाइट एरिया से मुक्त कराया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी महिला को जेल भेज दिया। अदालत ने पीड़िता के साथ-साथ अन्य लोगों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर आरोपित महिला को सजा दी।

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By न्यूज़ डेस्क

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