बिहपुर। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजेश कुमार ने केकेएसएस चौधरी कृषि केंद्र के प्रोप्राइटर रुपेश कुमार साकिन झंडापुर निवासी पर केस दर्ज कराया है।
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दुकानदार का अनुज्ञप्ति भी रद्द कर दी गई है। आवेदन में बताया कि दुकानदार द्वारा इफको कंपनी का डीएपी कई किसानों को 39 बैग या अधिक मात्रा में बिक्री में दिखाई गई है।
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