नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-3 की अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला रंगरा थाना कांड संख्या 407/22 की सुनवाई के दौरान आया।
अदालत ने भीमदास टोला निवासी सातो मंडल (पिता–राम मंडल) को दोषी पाया। नवगछिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।
अदालत ने Arms Act, 1959 की धारा 25(1-B)A के तहत आरोपी को दो वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा धारा 26 के तहत आरोपी को छह माह का सश्रम कारावास और 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
अदालत ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले की जानकारी अभियोजन पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने दी।
