नवगछिया | नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के माधवपुर निवासी प्रवीण कुमार सिंह, पिता बहादुर सिंह को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 363, 368 भादवि में दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है।
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अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष से कुल सात लोगों ने गवाही दी। उनकी गवाही के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

3 नवंबर 2017 की रात प्रवीण कुमार सिंह ने बिहपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया था। इसे लेकर लड़की के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

