नवगछिया : नाबालिक लड़की की शादी कराने के मामले में नवगछिया थाना में लड़की के माता पिता एवं लड़के वह लड़के के पिता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. प्राथमिकी नवगछिया थाना के सअनि मो निसार अहमद के बयान पर दर्ज की गई है. सअनि मि निसार अहमद खान ने अपने आवेदन में दिया है कि वर्ष 2017 में नवगछिया थाना कांड संख्या 307/17 में बरामद अपहृत लड़की नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा निवासी की उम्र 15 वर्ष आठ माह के आस पास है.
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न्यायालय में दिए धारा 161 एवं 164 के बयान में लडक़ी ने बताया कि उनकी शादी पिता प्रमोद सिंह एवं माता शीला देवी एवं पूर्णिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कलोवल्व निवासी शंकर चौधरी, बरुन चौधरी एवं बरुन चौधरी की पत्नी की मिली भगत से जून माह में नाबालिग लड़की की शादी शंकर चौधरी से कर दी है. केस के अनुसंधान के क्रम में उक्त बातें सत्य पाई गई है.

केस के अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है. मालूम हो कि वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की की शादी लडक़ी की माता पिता एवं लड़के पक्ष की मिली भगत से शादी करा दी गई थी. नबालिग की शादी करने के मामले की सूचना मिलने पर नवगछिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने लड़की की उम्र काफी नाबालिग पाई गई.

