रंगरा के डीलर की हत्या मामले का आरोपी मुरली गांव निवासी रामजोत सिंह के पुत्र देवेंद्र सिंह को अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नवगछिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने साक्ष्य, कागजात के आधार पर देवेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीकिशोर झा ने बहस में हिस्सा लिया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से सुमन सिंह और निर्मल सिंह ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि 5 अक्टूबर 2018 की रात करीब 8:30 बजे रंगरा के मुरली गांव निवासी डीलर तारणी प्रसाद सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में तारणी प्रसाद सिंह के परिजनों ने देवेंद्र सिंह, रवि कुमार, जीवन सिंह पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रवि कुमार और जीवन सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। जबकि देवेंद्र सिंह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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By न्यूज़ डेस्क

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