नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईगांव में हुए चर्चित हत्याकांड में तीन साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया है। गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतु कुमारी की अदालत ने आरोपी गुलशन कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह घटना 2 दिसंबर 2022 की है, जब पुरानी रंजिश के चलते गांव की निवासी शिरो देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतका के पुत्र गोरेलाल यादव ने गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गुलशन कुमार को नामजद आरोपी बनाया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। कांड के अनुसंधानकर्ता, चिकित्सक और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने क्रमवार गवाही दी, जिससे घटना की पुष्टि हुई और अभियोजन का पक्ष सशक्त हुआ।

सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सात वर्ष की अतिरिक्त सजा भी दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है।
