लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र दिखाना जरूरी है। ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान के लिए 11 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकते हैं।
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इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक-डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैनकार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने जिला को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि फोटो युक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र में पहचान के मकसद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए मतदाता वोटर फोटो पहचान पत्र या 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अपने साथ जरूर लाएं।

