पटना: राज्य के शहरी क्षेत्रों में अब पूरी तरह से पॉलिथीन बैन कर दिया जाएगा. पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने इस मामले की आज सुनवाई की.
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हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि 25 अक्टूबर से शहरी क्षेत्रों में पॉलिथीन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. साथ ही ग्रामीण इलाकों में 25 नवंबर से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.

इस बीच पॉलिथीन निर्माताओं व होल सेलर को अपने पॉलिथीन निर्माण बन्द करने और नष्ट करने का समय दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार के पक्ष का निष्पादन कर दिया.
पॉलिथीन पर शिकंजा करने को ‘मॉडल बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018’ का ड्राफ्ट बन चुका है. वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना पर सभी नगर निकायों में नगर विकास एवं आवास विभाग बायलॉज के आधार पर कार्रवाई करेगा. सूत्रों के मुताबिक बायलॉज में बैन किए गए प्लास्टिक के अवैध उपयोग पर कम से कम ₹200 और अधिकतम ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है.

