बरारी थाना क्षेत्र की रहने वाली 10वीं की छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया तो मनचले ने एसिड डालकर बर्बाद कर देने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी राजा मंडल को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा के बयान पर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।.


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छात्रा ने आरोप लगाया कि घर से स्कूल जाने और लौटने के दौरान पोखर टोला का राजा मंडल छेड़खानी करता था। गलत हरकत करने की कोशिश करता था। गंदी-गंदी बातें बोलता था। मंगलवार शाम सब्जी चौक के पास हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर अलीगंज की घटना दोहराने की धमकी दी। उसने कहा कि शरीर पर एसिड डालकर बर्बाद कर दिया जाएगा। छात्रा के चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गए और आरोपी की जमकर पिटाई की। बरारी थाना प्रभारी मो. दिलशाद ने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। .

‘ मंगलवार शाम सब्जी चौक के पास की थी छेड़खानी.
‘ आसपास के लोगों ने आरोपी की जमकर की पिटाई .

इस घटना में पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 354 और 342 नहीं लगाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि किसी भी महिला पर हमले में धारा 354 लगनी चाहिए। इस घटना में गलत नियत से लड़की के शरीर का स्पर्श किया गया था। पुलिस धारा 354 लगाना चाहिए था। फिर उसे बदमाशों ने चारों ओर से घेरकर रखा। बचने का मौका नहीं दिया, इसलिए इसमें 343 धारा भी जुड़नी चाहिए थी। .

By न्यूज़ डेस्क

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